NHAI का नया नियम! इन लोगों को कभी नहीं देना पड़ता टोल टैक्स Toll Tax Rules

Toll Tax Rules : जब भी हम अपनी गाड़ी लेकर एक शहर से दूसरे शहर या राज्य की तरफ निकलते हैं, तो रास्ते में टोल प्लाजा ज़रूर आता है। आमतौर पर हर 60 किलोमीटर पर टोल टैक्स देना ही पड़ता है। ये टोल सड़क की देखरेख और रखरखाव के लिए लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता? जी हां, भारत सरकार और NHAI ने ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें इस टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है।

अब सवाल उठता है कि आखिर ये लोग हैं कौन, और क्या आम आदमी भी कभी-कभी टोल टैक्स से बच सकता है? आइए, जानते हैं पूरी डिटेल।

सबसे पहले जानते हैं कि टोल टैक्स क्यों लिया जाता है?

टोल टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि हाइवे और एक्सप्रेसवे की अच्छी कंडीशन बनी रहे, उनका रख-रखाव होता रहे। टोल से जो पैसा आता है, उसी से सड़क की मरम्मत, स्टाफ की सैलरी और बाकी सुविधाएं दी जाती हैं। इसलिए जब भी हम हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उसका कुछ हिस्सा सरकार को देना होता है।

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किन लोगों को नहीं देना पड़ता टोल टैक्स?

भारत सरकार ने एक आधिकारिक सूची जारी की है जिसमें करीब 20 तरह के लोग शामिल हैं जिन्हें टोल टैक्स नहीं देना होता। ये लोग आमतौर पर देश की सुरक्षा, शासन या न्यायपालिका से जुड़े होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन-कौन हैं:

  • भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के सभी राज्यपाल और देश के सभी मुख्यमंत्री
  • लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री
  • सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice), सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जज
  • राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और सभापति, सांसद (MPs)
  • 3 सेना के प्रमुख, सेना कमांडर और समकक्ष रैंक वाले अधिकारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर (केंद्र शासित प्रदेशों के)

इन सभी लोगों के वाहनों को टोल टैक्स से छूट मिली हुई है, बशर्ते उनके वाहन पर सही पहचान चिह्न लगा हो या उनके पास सरकारी पहचान पत्र हो।

कुछ विभागों और सेवाओं को भी छूट मिलती है

इसके अलावा कुछ सरकारी विभागों और विशेष सेवाओं को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। इनमें शामिल हैं:

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  • केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल (Army, Navy, Air Force, आदि)
  • पुलिस विभाग
  • अर्धसैनिक बल (CRPF, BSF, ITBP आदि)
  • फायर ब्रिगेड वाहन, एम्बुलेंस और शव वाहन
  • एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स
  • राज्य की विधानसभा के सदस्य (अगर वे अपने ही राज्य में यात्रा कर रहे हों और पहचान पत्र दिखाएं)

टोल प्लाजा पर लाइन लंबी है? तो भी मिल सकती है छूट

अब बात करते हैं NHAI द्वारा बनाए गए कुछ खास नियमों की, जिनसे आम लोग भी कभी-कभी टोल टैक्स से बच सकते हैं।

1. 10 सेकंड रूल

अगर आप टोल प्लाजा पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचे हैं और आपको 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा। ये नियम इसलिए बना है ताकि लोग जाम में फंसे न रहें और समय की बर्बादी न हो।

2. 100 मीटर लंबी लाइन का नियम

हाल ही में इस नियम में बदलाव किया गया है। अब कहा गया है कि टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतार 100 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कतार इससे लंबी होती है, तो वहां खड़े सभी वाहनों को टोल फ्री कर दिया जाएगा। यानी लंबी लाइन का फायदा भी मिल सकता है!

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फास्टैग और नया GPS सिस्टम

फास्टैग ने टोल प्लाजा पर भुगतान को कैशलेस और आसान बना दिया है। अब सरकार एक और नया सिस्टम लाने की तैयारी में है—GPS बेस्ड टोल कलेक्शन। इसमें टोल प्लाजा की जरूरत ही नहीं होगी। आपकी गाड़ी जहां चलेगी, जितना चलेगी, उसके हिसाब से आपके वॉलेट से टोल अपने आप कट जाएगा। इससे न तो लाइन लगेगी और न ही समय बर्बाद होगा।

तो अब जब भी आप टोल प्लाजा से गुजरें, तो इन नियमों और छूट वाली कैटेगरीज को ध्यान में रखें। हो सकता है आप या आपके किसी जानने वाले को भी इनमें से कोई छूट मिलती हो। लेकिन ध्यान रखें, नियमों का गलत फायदा उठाना ठीक नहीं है। अगर आप टोल के योग्य हैं, तो ईमानदारी से भुगतान करें। और अगर आप छूट वाले लिस्ट में आते हैं, तो पहचान पत्र साथ रखें और नियमों का पालन करें।

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