Disability Pension Scheme : हरियाणा सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है, जिससे 21 तरह की दिव्यांगता वाले लोगों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इस योजना का मकसद दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक मदद करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। खास बात यह है कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ
इस पेंशन योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं:
- आय सीमा: जिनकी परिवारिक सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है, वही इस योजना के लिए पात्र होंगे
- आयु सीमा: आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए
- निवास प्रमाण: आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है और कम से कम तीन साल से राज्य में रह रहा होना चाहिए
- दिव्यांगता प्रतिशत: इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी दिव्यांगता 60% या उससे अधिक होगी। सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त मेडिकल संस्थान से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।
किन बीमारियों को शामिल किया गया है
इस योजना में 21 तरह की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है, जैसे:
- लोकोमोटर डिसएबिलिटी (हाथ-पैरों की कमजोरी)
- कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग
- सेरेब्रल पाल्सी
- मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
- अंधापन या कम दृष्टि
- सुनने और बोलने की अक्षमता
- बौद्धिक विकलांगता
- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
- मानसिक बीमारी
- न्यूरोलॉजिकल समस्याएं (मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग आदि)
- स्किल सेल रोग
- हीमोफीलिया, थैलेसीमिया
- एसिड अटैक पीड़ित
- बौनापन
थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए खास व्यवस्था
हरियाणा सरकार ने इन तीन बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष लाभ देने का फैसला किया है। ये बीमारियां जन्मजात होती हैं और इनके इलाज में काफी पैसे खर्च होते हैं। सरकार की इस योजना के तहत इन्हें हर महीने 3,000 रुपये की मदद मिलेगी, जिससे उनके इलाज का खर्च थोड़ा कम हो सके।
इस योजना का समाज और अर्थव्यवस्था पर असर
यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद के लिए नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक असर भी बड़ा होगा। दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने में यह योजना मदद करेगी।
- इस पेंशन से दिव्यांग लोग अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर पाएंगे
- शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी
- उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे स्थानीय बाजार और अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा।
आवेदन कैसे करें
अगर आप इस योजना के लिए योग्य हैं, तो आवेदन प्रक्रिया बहुत आसान है।
- अपने नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय या जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जाएं
- आवेदन पत्र भरें और जरूरी दस्तावेज संलग्न करें: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण
- सरकार ने इस प्रक्रिया को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया है, ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
हरियाणा सरकार की अन्य दिव्यांग कल्याण योजनाएं
यह पेंशन योजना अकेली नहीं है, बल्कि सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कई अन्य योजनाएं भी चला रही है:
- विशेष शिक्षा सुविधाएं
- रोजगार के अवसर
- स्वास्थ्य सेवाएं
- पुनर्वास केंद्र
सरकार की कोशिश है कि दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समान अवसर और सम्मान मिले, जिससे वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकें।
हरियाणा सरकार की यह नई पेंशन योजना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 21 तरह की दिव्यांगता को शामिल कर यह योजना बहुत समावेशी बनाई गई है। 3,000 रुपये की मासिक पेंशन से दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। यह योजना सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि दिव्यांग लोगों के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।