New Rules For Vehicles : अगर आपके पास भी गाड़ी है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। एक अप्रैल 2025 से वाहन स्क्रैपिंग और रजिस्ट्रेशन से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो गाड़ियों की उम्र और उनकी एक्सपायरी को लेकर अहम बदलाव लाएंगे। सरकार ने पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ये कड़े नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं कि इन बदलावों का आप पर क्या असर पड़ेगा।
15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी रखना गैरकानूनी
अगर आपकी गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है और आपने उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया है, तो अब उसे घर पर रखना भी गैरकानूनी माना जाएगा। नए नियमों के तहत, 15 साल पूरे करने के बाद आपको 180 दिनों के अंदर अपनी गाड़ी को किसी अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में जमा कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना लग सकता है, आपका वाहन रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
वाहन कंपनियों को भी देना होगा स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र
केवल वाहन मालिक ही नहीं, बल्कि वाहन बनाने वाली कंपनियों को भी स्क्रैपिंग का पालन करना होगा। सरकार ने तय किया है कि हर वाहन निर्माता को सालाना एक निश्चित प्रतिशत तक वाहनों की स्क्रैपिंग करानी होगी। इसके लिए कंपनियों को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर से प्रमाण पत्र खरीदकर जमा करना होगा। जब तक यह प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, तब तक उन्हें नए वाहन बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
किन वाहनों को मिलेगी छूट
अगर आप सोच रहे हैं कि सभी गाड़ियों पर ये नियम लागू होंगे, तो ऐसा नहीं है। कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इन नए नियमों से छूट दी गई है। यानी अगर आप ट्रैक्टर या खेती में इस्तेमाल होने वाली कोई अन्य गाड़ी चलाते हैं, तो आप इन नियमों से प्रभावित नहीं होंगे।
वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए तय किए गए नए लक्ष्य
सरकार ने 2025-26 के लिए स्क्रैपिंग के कुछ लक्ष्य तय किए हैं। इसके तहत:
- गैर-परिवहन वाहनों के लिए स्क्रैपिंग का आधार वर्ष 2005-06 रखा गया है
- परिवहन वाहनों के लिए यह आधार वर्ष 2010-11 रहेगा
- हर वाहन निर्माता को इन वर्षों में बनाए गए वाहनों में इस्तेमाल हुई स्टील का कम से कम 8% हिस्सा स्क्रैप करना होगा
इसके अलावा, राज्यों और वाहन निर्माताओं को स्क्रैपिंग के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसे बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग कैंपेन चलाने के लिए भी कहा गया है।
राज्यों के हिसाब से वाहनों की उम्र
हर राज्य में वाहनों की उम्र को लेकर अलग-अलग नियम हैं। दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन प्रतिबंधित हैं। लेकिन एनसीआर के बाहर, अगर वाहन फिटनेस टेस्ट पास कर लेता है, तो उसे 15 साल के बाद भी चलाया जा सकता है।
फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे पुराने वाहन
अगर आपका वाहन फिट है, तो आप उसके रजिस्ट्रेशन को 5 साल के लिए बढ़वा सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक, परिवहन वाहनों की अधिकतम उम्र 15 साल और गैर-परिवहन वाहनों की उम्र 20 साल तय की गई है। यानी निजी कारें 20 साल तक चलाई जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़ाया जाएगा।
क्या आपको कुछ करने की जरूरत है
अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी होने वाली है, तो अभी से तैयार रहें।
- समय पर फिटनेस टेस्ट कराएं
- अगर गाड़ी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, तो स्क्रैपिंग सेंटर में जमा करने का प्लान बनाएं
- नए नियमों के हिसाब से अपनी गाड़ी को अपग्रेड करने पर विचार करें
ये नए नियम प्रदूषण कम करने और पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए बेहतर होगा कि समय रहते आप अपनी गाड़ी की स्थिति का आकलन कर लें और जरूरी कदम उठाएं।