RBI ATM Guidelines : आजकल हम सब एटीएम (ATM) का इस्तेमाल करते हैं – पैसे निकालने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए या फिर मिनी स्टेटमेंट लेने के लिए। ये मशीनें हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं। लेकिन कई बार एटीएम से पैसे निकालते वक्त कुछ गड़बड़ हो जाती है – जैसे कि पैसे मशीन से निकले ही नहीं, लेकिन अकाउंट से कट गए। ऐसे में हर कोई टेंशन में आ जाता है कि अब क्या होगा?
अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस बारे में एकदम क्लियर गाइडलाइन्स दी हैं, जिन्हें जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
क्या होता है जब पैसे कट जाते हैं लेकिन एटीएम से निकलते नहीं?
कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, मशीन कुछ सेकंड वेट कराती है, फिर स्क्रीन पर “Transaction Failed” लिखा आता है या फिर मशीन अचानक बंद हो जाती है। लेकिन तभी आपके फोन पर SMS आ जाता है कि पैसे अकाउंट से कट गए हैं। अब आपको लगता है कि धोखा हो गया!
लेकिन घबराइए मत – ये टेक्निकल इश्यू की वजह से होता है और RBI ने बैंकों को इस पर सख्त गाइडलाइन्स दी हुई हैं।
क्या कहता है RBI का नया नियम?
अगर आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए हैं लेकिन आपको कैश नहीं मिला, तो बैंक को ये पैसे आपको 5 वर्किंग डेज (कामकाजी दिनों) के अंदर वापस करने होते हैं।
अगर बैंक ऐसा नहीं करता है, तो हर दिन के हिसाब से ₹100 का जुर्माना बैंक को भरना पड़ता है। यानी जितना दिन बैंक देर करेगा, उतना उसे जुर्माना भरना पड़ेगा – और ये जुर्माना ग्राहक को ही मिलना होता है।
इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ बातें ध्यान में रखिए और सही तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कराइए।
क्या करें जब ऐसा कुछ हो जाए?
- ATM स्क्रीन और SMS नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें: जैसे ही ट्रांजैक्शन फेल होता है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसे संभालकर रखें – स्क्रीन का फोटो भी ले सकते हैं।
- बैंक में तुरंत जानकारी लें: अपने अकाउंट बैलेंस की जांच करें। अगर पैसे कटे हैं, तो बैंक को तुरंत इसकी सूचना दें।
- 5 दिन तक इंतजार करें: ज़्यादातर मामलों में पैसा खुद-ब-खुद वापस आ जाता है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें।
- 5 दिन बाद भी पैसे नहीं आए तो: अपनी बैंक ब्रांच में जाकर Transaction Failed की शिकायत लिखित में दें। शिकायत का रिसीविंग जरूर लें।
- 30 दिन तक भी समाधान नहीं हुआ तो: बैंक के सीनियर अधिकारी या कस्टमर ग्रिवांस डिपार्टमेंट में शिकायत करें। आप चाहें तो बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से भी संपर्क कर सकते हैं।
SBI ग्राहक क्या करें?
अगर आप SBI (State Bank of India) ग्राहक हैं और आपके पैसे वापस नहीं आए हैं, तो आप ऑफिशल वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस इस वेबसाइट पर जाना है:
यहां “Existing Customer” → “ATM related” → “Account Debited but Cash not Dispensed” कैटेगरी में जाएं और फॉर्म भरें।
इसके अलावा आप SBI के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं:
- 1800 11 2211
- 1800 425 3800 या फिर
- 080-26599990 (सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक)
ATM से जुड़ी परेशानियां कभी भी आ सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। RBI ने आपकी सुरक्षा के लिए पक्के नियम बनाए हैं। बस आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और सही तरीके से शिकायत करनी आनी चाहिए। तो अगली बार अगर पैसे नहीं निकलें लेकिन कट गए हों, तो याद रखिए – 5 दिन में पैसा वापस मिलना चाहिए, नहीं तो बैंक को जवाब देना पड़ेगा।