RBI Note Exchange Rules : अगर आपके पास कटे-फटे या जले हुए नोट हैं और आप सोच रहे हैं कि इन्हें बदला जा सकता है या नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरबीआई (RBI) ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनके तहत आप अपने पुराने और खराब हो चुके नोटों को नए नोटों से एक्सचेंज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे किया जाता है और किन शर्तों को ध्यान में रखना जरूरी है।
कटे-फटे और जले हुए नोटों का क्या करें
हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जेब में रखा हुआ नोट फट जाता है, गीला हो जाता है, या फिर गलती से जल जाता है। कई बार एटीएम से भी कटे-फटे नोट निकल आते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में बहुत से लोग यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि क्या ये नोट बैंक में बदले जा सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हां, आप इन नोटों को बदलवा सकते हैं।
कटे-फटे नोट बदलने के नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, कटे-फटे नोटों को आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों या पब्लिक सेक्टर के बैंकों में बदला जा सकता है। इसके अलावा, कुछ प्राइवेट बैंकों की चेस्ट ब्रांच में भी यह सुविधा उपलब्ध होती है।
हालांकि, नोट को बदलने से पहले बैंक उसकी स्थिति की जांच करता है। अगर नोट हल्का-फुल्का कटा-फटा है और उसकी पहचान की जा सकती है, तो इसे बदला जा सकता है। लेकिन अगर नोट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, तो उसे बदलना संभव नहीं होता।
जले हुए नोट बदलने के नियम
जले हुए नोटों को लेकर लोगों के मन में काफी सवाल होते हैं। जले हुए नोटों को भी बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। बैंक पहले देखता है कि नोट कितना जला है। अगर नोट आधा से ज्यादा जल चुका है और उस पर जरूरी पहचान चिह्न जैसे नंबर पैनल या आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे बदलना मुश्किल हो सकता है।
लेकिन अगर नोट का नंबर पैनल और आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर साफ दिखाई दे रहा है, तो बैंक इसे एक्सचेंज कर सकता है।
कहां और कैसे बदल सकते हैं जले हुए नोट?
आप अपने कटे-फटे और जले हुए नोटों को निम्नलिखित स्थानों पर बदल सकते हैं:
- आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय
- सरकारी बैंक (पब्लिक सेक्टर बैंक)
- कुछ प्राइवेट बैंकों की चेस्ट ब्रांच
- बैंक की इश्यूज शाखाएं
बैंक नोट बदलते समय यह भी देखता है कि नोट की स्थिति कितनी खराब है और उसी हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जाती है। अगर नोट ज्यादा जला हुआ है, तो उसकी कीमत कम हो सकती है।
एक दिन में कितने नोट बदले जा सकते हैं?
आरबीआई ने नोट बदलने की भी एक लिमिट तय की हुई है। एक व्यक्ति एक बार में 5000 रुपये तक की कीमत के 20 नोट बदल सकता है। अगर नोट पूरी तरह से जल चुका है और उसकी पहचान करना मुश्किल है, तो बैंक उसे बदलने से मना कर सकता है।
अगर कोई बैंक कटे-फटे या जले हुए नोटों को बदलने से इनकार करता है, तो आप इसकी शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) में कर सकते हैं।
ध्यान देने योग्य बातें
- नोट बदलने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा, यह ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है।
- नोट की हालत देखकर ही बैंक उसे बदलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा खराब नोटों के बदले पूरे पैसे मिलने की गारंटी नहीं है।
- अगर बैंक नोट बदलने से मना करता है, तो आप आरबीआई से इसकी शिकायत कर सकते हैं।
- जले हुए नोटों को लेकर ज्यादा सख्ती होती है, इसलिए कोशिश करें कि ऐसे नोटों को सुरक्षित रखा जाए।
अगर आपके पास कटे-फटे या जले हुए नोट हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि नोट किस हद तक खराब हुआ है और बैंक की शर्तों के अनुसार ही एक्सचेंज होगा। इसलिए, अगर आपके पास ऐसे कोई नोट हैं, तो आप नजदीकी बैंक में जाकर उन्हें बदल सकते हैं।